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‘पठान’ फिल्म को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए नए आदेश

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दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए नए आदेश के अनुसार  शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ के निर्माता यश राज फिल्म्स को फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए कई नए बदलाव करने होंगे. कोर्ट ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्माता को ‘पठान’ की ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ऑडियो विवरण, क्लोज कैप्शनिंग और सब-टाइटल्स तैयार करने का निर्देश जारी किया है, ताकि यह फिल्म दृष्टिबाधित लोग भी देख पाएं. और ऐसा करने के बाद कोर्ट ने निर्माताओं से फिल्म को री-सर्टिफिकेशन के लिए सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास भेजने को कहा है।

हालांकि ये सब गाइडलाइन पठान के थिएटर रिलीज के लिए नहीं है. ये गाइडलाइन सिर्फ ओटीटी रिलीज के लिए है दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस को फिल्म में कुछ नई चीजें जोड़ने को भी कहा है. शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘पठान’ को ओटीटी रिलीज से पहले दोबारा प्रमाणन के लिए सीबीएफसी को भेजने से पूर्व आवश्यक कार्रवाई भी करनी होगी.
बता दें कि पठान फिल्म तब से विवादों में है जब से मेकर्स ने इसका टीजर जारी किया गया था. उसके बाद फिल्म का गाना ‘बेशर्म रंग’ आया और हर तरफ बवाल मच गया. और बॉयकॉट पठान सोशल मीडिया मैं ट्रेंड करने लगा।

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