News Uttaranchal :
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगवा झंडे पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर स्वाति नेगी को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि मामले में आपीसी की धाराएं 153ए और 295 ए किस आधार पर लगाई गईं हैं। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉग बनाया था जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे।
ग्राम पंचायत कितरोली में प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे दो प्रत्याशियों में से…
सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 12 फर्मों को झटका…
दो लाख का लोन पाओ जिसमें 75 फीसदी होगा माफ... इस ऑफर के साथ जोर-शोर…
पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक चेतना के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी.. ऊरेगी, पौड़ी…
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 51 हजार की सब्सिडी बंद कर दी है। अब उपभोक्ताओं…
बदरीनाथ मंदिर के कपाट खोलने के कार्यक्रम तय हो गए हैं। 21 अप्रैल को डिम्मर…