टैक्स स्लैब से लेकर डेट म्यूचुअल फंड तक, 1 अप्रैल से बदलने जा रहे टैक्स से जुड़े ये नियम

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News Uttaranchal :  1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में 1 अप्रैल से कई बदलाव होने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब से लेकर डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। नया वित्त वर्ष नए बदलावों को लेकर आ रहा है, जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए बजट में जिन बदलावों का एलान किया गया था। वह 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो जाएंगे। इस कारण 1 अप्रैल से बदलने जा रहे नए नियमों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। इस स्थिति में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय कामकाज की दृष्टि से आने वाला महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।

इसी कड़ी में आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से 

 

नया टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से हो जाएगा लागू

1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब से जुड़े नियमों के लागू होने के बाद आपको 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस वित्त वर्ष से टैक्स छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है।
इसके अलावा 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है। ऐस में 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद आपकी 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू होगी।

डेट म्यूचुअल फंड

अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। अब डेट म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट और इंडेक्सेशन के फायदे खत्म कर दिए गए हैं।
ऐसे में अब डेट म्यूचुअल फंड पर भी एफडी की तरह ही टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहां से होने वाले प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में यहां पर निवेश करने वाले निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ नहीं मिलेगा।
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