उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि युवती को सुरक्षा प्रदान की जाए।
मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी मुस्लिम युवक फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों ने पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है।
कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने धर्म नहीं बदला है, फिर वह वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती है? युवती ने कहा कि वह हिंदू धर्म की अनुयायी है। पिरान कलियर दौरे के बाद से ही इससे प्रभावित हुई है। वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है लेकिन उसे नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। उसने शादी भी नहीं की है।
Uttarakhand News 17 Dec 2024: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी…
कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के विरोध में शनिवार से…
गौतम थापर के स्वामित्व वाली अवंता ग्रुप की उत्तराखंड में करोड़ों रुपये की संपत्तियों को…
यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें गर्व है…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन…
उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को अब विधेयक के रूप में…