अल्मोड़ा। घर में घुसकर एक युवती से गाली गलौज करने और एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने एक वर्ष कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, योगेंद्र नयाल ने बताया कि वादी ने दो सितंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके मुताबिक आरोपी जखेटा एनटीडी निवासी सौरभ नगरकोटी ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई है।
ग्राम पंचायत कितरोली में प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे दो प्रत्याशियों में से…
सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 12 फर्मों को झटका…
दो लाख का लोन पाओ जिसमें 75 फीसदी होगा माफ... इस ऑफर के साथ जोर-शोर…
पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक चेतना के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी.. ऊरेगी, पौड़ी…
उत्तराखंड की धामी सरकार ने 51 हजार की सब्सिडी बंद कर दी है। अब उपभोक्ताओं…
बदरीनाथ मंदिर के कपाट खोलने के कार्यक्रम तय हो गए हैं। 21 अप्रैल को डिम्मर…