विभागीय अधिकारियों ने कहा, तबादलों के लिए सहायक अध्यापक एलटी के दोनों मंडलों से उन शिक्षकों के नाम लिए जाएंगे। जिन शिक्षकों की कम से कम तीन साल की एक मंडल में सेवा पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की धारा 27 के तहत अनुमति मिलने के बाद इन शिक्षकों के एक से दूसरे मंडल में तबादले हो सकेंगे।
हालांकि, सहायक अध्यापक एलटी को राज्य संवर्ग किए जाने का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा जा सका है। विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया जाना था जो अब तक नहीं हो पाया है।