हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की हरी झंडी दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
यूकेएसएसएससी ने क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 33 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 13 अक्तूबर 2023 से शुरू की थी। इस भर्ती प्रक्रिया और नियमावली को कोटाबाग नैनीताल निवासी महेश जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया था कि सभी पदों पर सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भी भर्ती की जाए क्योंकि वे कई वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं। हालांकि, यूकेएसएसएससी ने हाईकोर्ट में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इस पर सरकार नियम बना सकती है और विधानसभा ने इस पर सोच समझकर नियमावली बनाई है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका औचित्यहीन है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कभी एक वोट, कभी पर्ची, तो…
कोटद्वार। " मत्स्यपुराण के अनुसार एक वृक्ष लगाकर पालन-पोषण करने वाला दस पुत्रों को पालने…
ग्राम पंचायत कितरोली में प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे दो प्रत्याशियों में से…
सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 12 फर्मों को झटका…
दो लाख का लोन पाओ जिसमें 75 फीसदी होगा माफ... इस ऑफर के साथ जोर-शोर…
पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक चेतना के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी.. ऊरेगी, पौड़ी…