बैंक लॉकर में रखे नोट, गल जाएं या चाट जाए दीमक, कौन करेगा भरपाई, ये कहता है RBI का नियम
News Uttaranchal : बीते हफ्ते एक बड़ी अटपटी खबर आई कि राजस्थान के उदयपुर में एक महिला द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के लॉकर में रखे गए 2.5 लाख रुपये को दीमक चाट गए. जब महिला लॉकर चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि नोट की गड्डी बर्बाद हो चुकी है. 2 लाख रुपये के नोट कट-फट गए थे जबिक 15 हजार रुपये पूरी तरह खत्म हो चुके थे. 15 हजार रुपये को बैंक ने हाथों-हाथ बदल दिये लेकिन बाकी के रुपयों को बदलने के लिए वहां काफी हंगामा हुआ. ऐसा आरबीआई के नए बैंक लॉकर नियमों के कारण हो पाया.
दरअसल, 2022 से से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि अगर बैंक लॉकर में रखी आपकी संपत्ति डैमेज होती है तो उसकी भरपाई बैंक करेगा. इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चले और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी कर दिए जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए.
क्या है नियम
इन नियमों से पहले बैंक सीधे तौर पर कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं है. अगर किसी भी परिस्थिति में लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है तो वह कोई भरपाई नहीं करेगा. वहीं, नए नियमों के अनुसार, अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के कारण हानि पहुंचती है तो उसे ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाना होगा. अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगने या फिर किसी अन्य कारण से लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है और यह साफ हो जाता है कि उसमें बैंक की लापरवाही है तो वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता और उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी.