प्रदेश में गैर आवासीय भवनों में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन होगा अनिवार्य, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले

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News Uttaranchal :  

कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव न आने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की।

 

 

उत्तराखंड में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर बनाए जाने वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज व अन्य गैर आवासीय भवनों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। कुल स्वीकृत पार्किंग के एक से तीन प्रतिशत में दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। इसके बगैर उनके नक्शे पास नहीं होंगे।

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का प्रस्ताव न आने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मंंत्री सुबोध उनियाल ने यह मामला उठाया था। वहीं, प्रदेश सरकार के मंत्रियों को 48 घंटे पहले कैबिनेट बैठक का एजेंडा उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में यह मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं।

 

 

मलिन बस्तियों के पुनर्वास व सुधार पर खर्च होगी विकास प्राधिकरणों की 10 फीसदी कमाई
प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को मानचित्र पास करने के एवज में विकास शुल्क के रूप में हुई कमाई की 10 फीसदी धनराशि मलिन बस्तियों के पुनर्वास और उनके सुधार पर खर्च करनी होगी। कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में करीब 582 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 11,71,585 लोग रह रहे हैं।

आसानी से पास होंगे अब औद्योगिक भवन के नक्शे
महायोजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर बनने वाले औद्योगिक भवनों का नक्शा पास करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने स्वप्रमाणन प्रणाली को मंजूरी दे दी है। वास्तुविद् (आर्किटेक्ट) के माध्यम से नियमानुसार 12 मीटर से कम तथा 30 डिग्री ढाल से कम की औद्योगिक इकाइयों के भवनों को स्वप्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) की प्रक्रिया अपनानी होगी।सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर मिलेगी अब ज्यादा सब्सिडी
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब लाभार्थी को 15 से 25 प्रतिशत के बजाय 15 से 40 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) मिलेगा। योजना के तहत प्रदेश में 25 से 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे। इसकी लागत की दर में 10 हजार प्रति किलोवाट की वृद्धि कर दी गई है।बजट प्रस्ताव को मंजूरी, राज्यपाल अभिभाषण पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार विधानसभा के पटल पर करीब 79 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रख सकती है। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगा दी गई है।नहीं बढ़ा गन्ना मूल्य
प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बीते साल की दरों पर किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाएगा। जिसमें सामान्य प्रजाति की 345 रुपये और अगेती प्रजाति की 355 रुपये प्रति क्विंटल कीमत तय है।

समूह ग में साक्षात्कार खत्म करने को नियमावली बनेगी
कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए समूह ग के पदों पर साक्षात्कार खत्म करने के लिए नियमावली बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीते रोज ही हल्द्वानी में सीएम ने इसकी घोषणा की थी।

सड़क दुर्घटना पर तुरंत मिलेगी राहत राशि
उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली के तहत अब दुर्घटना पर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि मिल सकेगी। कैबिनेट में मजिस्ट्रीयल जांच की अनिवार्य की शर्त हटा दी गई है। दुर्घटना राहत निधि मद में डीएम की धनराशि रखने की सीमा को 25 लाख से 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

ये फैसले हुए
– आईफेड के वित्त पोषण से ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रीप) के ढांचे में संशोधन।
– कश्मीर फाइल्स और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री किया।
– उत्तराखंड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई।
-नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा दिया गया।
– उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 मंजूर।
– होटल प्रबंधन संस्थान नई टिहरी और अल्मोड़ा के शैक्षिक स्टॉफ को एआईसीटीई के मानकों के अनुरूप मिलेगा वेतन।
– उत्तराखंड संविदा श्रमिक संशोधन नियमावली को दी मंजूरी।
– उत्तराखंड वन विकास निगम की 2019-20 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट विस पटल पर आएगी।
– उत्तराखंड सेवा का अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी।
– उत्तराखंड परिवहन 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे व ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी।
– जी- 20 से संबंधित कार्यों की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन।
– उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के तहत टूर ऑपरेटर के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई होगी।
– पूर्वी पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों को पट्टों पर मालिकाना हक देने को मंजूरी दी गई, जिन्हें रुद्रपुर से पट्टे आवंटित हुए।
– उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा एक में संशोधन को मंजूरी, शहरों में दाखिल-खारिज होगा आसान।
admin

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