सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अगली सुनवाई सात फरवरी को होनी है। इस बीच मंगलवार को राजभवन से मंजूरी के बाद राज्य में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में राज्य की महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बतौर सामान्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दरअसल, पीसीएस परीक्षा में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर ही एक अभ्यर्थी हाईकोर्ट गई थी।
हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी शासनादेश को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अगली सुनवाई सात फरवरी को होनी है। इस बीच मंगलवार को राजभवन से मंजूरी के बाद राज्य में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया।
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