10 January 2025

जान से मारने की धमकी देने के दोषी को एक साल का कारावास

0
threats
Share This News

अल्मोड़ा। घर में घुसकर एक युवती से गाली गलौज करने और एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने एक वर्ष कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, योगेंद्र नयाल ने बताया कि वादी ने दो सितंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके मुताबिक आरोपी जखेटा एनटीडी निवासी सौरभ नगरकोटी ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई है।

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!