यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते थे तो आपकी इस समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी आईटी नियमों का उल्लंघन करती है तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्द ही यह सुविधा देने जा ही है।
नई साइट पर यदि कोई शिकायत करता है और उस सोर्स की भी जानकारी देता है जहां से सबसे पहले कंटेंट शेयर किया गया तो सोर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए सात दिनों का समय दिया गया है ताकि वे आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की शर्तों को अपडेट कर सकें।
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